प्रश्नसमुच्चय - भारतीय संविधान:
भारतीय संविधान के संशोधन: Amendments
to the Indian Constitution
We will discuss here about All Amendments in Indian Constitution mentioned below: हम यहां नीचे उल्लिखित भारतीय संविधान में सभी संशोधनों के बारे में चर्चा करेंगे:
भारतीय
संविधान में संशोधन |
Amendments
to the Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 105वाँ संशोधन |
105
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 104वाँ संशोधन |
104
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 103वाँ संशोधन |
103
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 42वाँ संशोधन |
42
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 102वाँ संशोधन |
102
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 44वाँ संशोधन |
44th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान में कुल संशोधन |
Total
Amendments in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का पहला संशोधन |
1st
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 73वाँ संशोधन |
73
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन |
Important
Amendments of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 104वाँ संशोधन |
104th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का अंतिम संशोधन |
Last
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 74वाँ संशोधन |
74th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 100वाँ संशोधन |
100th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 97वाँ संशोधन |
97th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान में नवीनतम संशोधन |
Latest
Amendment in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 25वाँ संशोधन |
25th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान में पहला संशोधन |
First
Amendment in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 106वाँ संशोधन |
106th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 105वां संशोधन यूपीएससी |
105
Amendment of Indian Constitution UPSC |
भारतीय
संविधान संशोधन पीडीएफ |
Amendment
of Indian Constitution Pdf |
भारतीय
संविधान में संशोधनों की सूची |
List
of Amendments in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान में संशोधनों की संख्या |
No
of Amendments in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान में हालिया संशोधन |
Recent
Amendments in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 76वाँ संशोधन |
76th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 1 संशोधन |
1
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 42वाँ संशोधन 1976 |
42nd
Amendment of Indian Constitution 1976 |
भारतीय
संविधान का पहला संशोधन यूपीएससी |
1st
Amendment of Indian Constitution UPSC |
भारतीय
संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों की सूची पीडीएफ |
List
of Important Amendments in Indian Constitution Pdf |
भारतीय
संविधान का 44वाँ संशोधन |
44Th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन पीडीएफ |
Important
Amendments of Indian Constitution Pdf |
भारतीय
संविधान में सभी संशोधन |
All
Amendments in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 42वां संशोधन यूपीएससी |
42nd
Amendment of Indian Constitution UPSC |
भारत
में पहला संवैधानिक संशोधन |
First
Constitutional Amendment in India |
भारतीय
संविधान में संशोधन यूपीएससी |
Amendment
of Indian Constitution UPSC |
भारतीय
संविधान का 42वाँ संशोधन पीडीएफ |
42
Amendment of Indian Constitution Pdf |
भारतीय
संविधान में प्रमुख संशोधन |
Major
Amendments in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान का 42वाँ संशोधन |
42Th
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान में संशोधन के प्रकार |
Types
of Amendments in Indian Constitution |
भारतीय
संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधन |
Most
Important Amendments of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान में नया संशोधन |
New
Amendment in Indian Constitution |
एसएससी
के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन |
Important
Amendments of Indian Constitution for SSC |
भारतीय
संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन यूपीएससी |
Important
Amendments in Indian Constitution UPSC |
भारतीय
संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन यूपीएससी |
Important
Amendments of Indian Constitution UPSC |
भारत
में महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन |
Important
Constitutional Amendments in India |
भारतीय
संविधान के सभी संशोधन |
All
the Amendments of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान के अनुच्छेद और संशोधन |
Articles
and Amendments of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान के सभी संशोधन पीडीएफ |
All
Amendment of Indian Constitution Pdf |
भारतीय
संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन पीडीएफ |
Important
Amendments in Indian Constitution Pdf |
भारतीय
संविधान का नया संशोधन |
New
Amendment of Indian Constitution |
भारतीय
संविधान में संशोधनों की सूची पीडीएफ |
List
of Amendments in Indian Constitution Pdf |
भारतीय
संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संशोधन पीडीएफ |
Important
Articles and Amendments of Indian Constitution Pdf |
भारतीय
संविधान में संशोधन यूपीएससी |
Amendments
in Indian Constitution UPSC |
जम्मू
कश्मीर धारा 370 संशोधन |
Jammu
and Kashmir Article 370 Amendment |
भारतीय
संविधान एसएससी के महत्वपूर्ण संशोधन |
Important
Amendments of Indian Constitution SSC |
भारतीय संविधान के संशोधन पर श्रेष्ठ लघु विषयवस्तु:
भारतीय
संविधान,
भारत के सर्वोच्च विधि नस्ल है, जो देश के
नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, और
सरकार के संरचना को निर्धारित करता है। यह संविधान 26 जनवरी 1950
को लागू हुआ था और तब से हमारे देश के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन
का मूलभूत स्तंभ बन गया है।
समय-समय
पर,
समय के साथ बदलते समाज, प्रौद्योगिकी और
राजनीतिक मानसिकता के साथ, संविधान में संशोधन की आवश्यकता
होती है। संविधान के संशोधन के द्वारा, नए और विकसित मुद्दों
का सामना किया जाता है और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता
है।
संविधान
के संशोधन की प्रक्रिया ध्यानवान, समझदारीपूर्वक
और विचारशील तरीके से संपन्न होती है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रीय संसद में
पेश किया जाता है और उसे बिना किसी जटिलता के पारित किया जा सकता है यदि उसे संसद के
दोनों सदनों के बहुमत से मंजूरी मिल जाती है।
संविधान
के संशोधन से हमारे देश की विकास प्रक्रिया को नई दिशाएं और द्रढ़ता मिलती है।
इसके माध्यम से, हम अपने समय के मुद्दों का
समाधान कर सकते हैं और नई पीढ़ी को एक सुरक्षित, समृद्ध और
समान भविष्य दे सकते हैं।
भारतीय
संविधान के संशोधन के माध्यम से, हम एक
एकता भावना का आभास करते हैं, जो विभिन्न धर्म, भाषा, और संस्कृतियों के बीच एकता को प्रोत्साहित
करती है। यह हमारे राष्ट्र को एक सजीव, जीवंत और समृद्ध
राष्ट्र के रूप में उभारता है।
भारतीय
संविधान के संशोधन न केवल वर्तमान पीढ़ियों को बल्कि भविष्य को भी एक सशक्त,
समर्थ, और उज्ज्वल देश बनाने में मदद करते
हैं। इस संशोधनीय दस्तूर के माध्यम से, हम सब मिलकर भारत को
विश्व में एक प्रमुख राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं।
Table of Contents
1- Constitution
of India
2- Amendment
3- Indian
Constitution amendments
4- Constitutional
amendments
5- Article
(followed by specific article numbers amended)
6- Fundamental
Rights amendments
7- Directive
Principles of State Policy amendments
8- Indian
Parliament
9- President
of India
10- Rajya Sabha (Council of
States)
11- Lok
Sabha (House of the People)
12-
State Legislature
13-
State Government
14-
Federalism
15-
Amendment Bill
16-
Constitution Amendment Act
17-
Special majority
18-
Simple majority
19-
Constitutional provisions
20-
Judicial review
21-
Basic structure doctrine
22-
Supreme Court of India
23-
High Court
24-
Preamble of the Constitution
25-
Equality before the law
26-
Right to Freedom
27-
Right to Equality
28-
Right to Education
29-
Right to Privacy
30-
Right to Property
31-
Right to Freedom of Religion
32-
Right to Life and Personal
Liberty
33-
Right to Speech and Expression
34-
Right against Exploitation
35-
Right to Cultural and
Educational Rights
36-
Right to Constitutional
Remedies
37-
Reservation Policy
38-
Women's Rights
39-
Children's Rights
40-
Social Justice
41-
Economic Reforms
42-
Environmental Protection
43-
Land Acquisition
44-
Goods and Services Tax (GST)
45-
Electoral Reforms
46-
Political Representation
47-
Anti-Defection Law
48-
Federal Structure
49-
Centre-State Relations
50-
Concurrent List
51-
Cooperative Federalism
52-
Panchayati Raj Institutions
53-
Municipalities
54-
Minority Rights
55-
Tribal Rights
56-
LGBTQ+ Rights
57-
Citizenship
58-
Emergency Provisions
59-
National Emergency
60-
Financial Emergency
61-
President's Rule
62-
Governor's Powers
63-
Rights of the Disabled
64-
Right to Information
65-
Right to Health
भारतीय संविधान के संशोधन
1. पहला
संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
2. दूसरा
संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
3. सातवां
संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों
और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
4. दसवां
संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की
स्थिति प्रदान की गई।
5. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
6. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक
नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें
नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर,
1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
7. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को
संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य
क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन
और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की
व्यवस्था की गई।
8. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची
में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
9. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय
को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और
मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
10. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक
अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
11. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी
क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों
मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
12. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की
अधिकतम सदंस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545
निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
होंगे।
13. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को
भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान
किया गया।
14. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश
में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
15. 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान
की गई है।
·
इसके द्वारा
संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’,
‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’
शब्द जोड़े गए।
·
इसके द्वारा
अधिकारों के साथ-साथ कत्र्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10
मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
·
लोकसभा तथा
विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
·
नीति-निर्देशक
तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
·
इसके द्वारा
शिक्षा,
नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की
रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख
दिए गए।
·
यह व्यवस्था
की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत
आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के
लिए।
·
संसद द्वारा
किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
16. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के
मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
·
लोकसभा तथा
राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर
दी गई।
·
राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा
अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च
न्यायालय को ही दे दिया गया।
·
मंत्रिमंडल
द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामार्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन
पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
·
‘व्यक्ति के जीवन
और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी
स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
17. 52वां संशोधन (1985) — इस संशेधन
द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर
कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
18. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश
को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया।
19. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को
पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
20.
61वां संशोधन (1989) — मताधिकार
के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
21. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति
तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
22.
69वां संशोधन (1991) — दिल्ली
का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7
सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।
23.
70वां संशोधन (1992) — दिल्ली
तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के
निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया।
24. 71वां संशोधन (1992) — तीन और भाषाओं
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में
सम्मिलित किया गया।
25.
73वां संशोधन (1992) — संविधान
में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी
गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
26.
74वां संशोधन (1993) — संविधान
में एक नया भाग 9क और एक नई अनुसूची 12वीं
अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
प्रदान किया गया।
27.
91वां संशोधन (2003) — इसमें
दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया।
28.
92वां संशोधन (2003) — इसमें
आठवीं अनुसूची में चार और भाषाओं-मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया।
29.
93वां संशोधन (2005) — इसमें
एससी/एसटी व ओबीसी बच्चों के लिए गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया।
30.
97वां संशोधन (2011) — इसमें
संविधान के भाग 9 में भाग 9ख जोड़ा गया
और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया।
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FAQ
How many
amendments are there in Indian Constitution?
What is the
last amendment of Indian Constitution?
What are the
Important Amendments of the Indian Constitution?
What is 106th
Amendment of Indian Constitution?
What is 105th
amendment?
105 वां संशोधन क्या है?
What is 122nd
Amendment of Indian Constitution?
How many
amendments are there in the Constitution till now?
How many
times has the Indian Constitution been amended now?
When was
Constitution amended in India?
How is the
Constitution of India amended?
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